नानपारा (बहराइच), 25 अक्टूबर 2026
कस्बा नानपारा के मोहल्ला किला स्थित राहत जनता इंटर कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन दुकानों पर रविवार को नगर पालिका परिषद नानपारा ने बुलडोजर कार्रवाई की। नगर पालिका के अनुसार, इन दुकानों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
नगर पालिका परिषद नानपारा ने 12 सितंबर 2025 को कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर अवगत कराया था कि बिना नक्शा मंजूरी के दुकानों का निर्माण नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 185 का उल्लंघन है। नोटिस में निर्माण कार्य तुरंत रोकने तथा नोटिस प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर भूमि के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
नोटिस का पालन न होने पर रविवार को नगर पालिका टीम ने निर्माणाधीन दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर मामला चर्चा का विषय बन गया है।
नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार निर्माण कार्य कराने की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी।
नानपाराः राहत जनता इंटर कॉलेज परिसर में बिना नक्शा स्वीकृति बन रही दुकानों पर नगर पालिका का बुलडोजर
नानपाराः राहत जनता इंटर कॉलेज परिसर में बिना नक्शा स्वीकृति बन रही दुकानों पर नगर पालिका का बुलडोजर
27 October 2026
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Mohammad Sayeed
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Published:
27 October 2026, 01:07 AM
Last Updated:
27 October 2026, 01:54 AM
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By Mohammad Sayeed
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